मुंबई पुलिस ने सोमवार 5 अप्रैल से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर 5 या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी.
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