Supreme Court Verdict: सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक पुरुष और महिला का "नाजायज" बेटा पैतृक संपत्तियों में अधिकार का हकदार नहीं है.
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