Delhi के एलजी वीके सक्सेना का कहना है कि जब तक वे दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं, तब तक इस मामले के ट्रायल को स्थगित रखा जाए. अब इस बीच, एलजी के वकील गजिंदर कुमार और चंद्र शेखर द्वारा मामले को स्थानांतरित किया गया है. उपराज्यपाल की ओर से यह अनुरोध भी किया गया था कि अनुच्छेद 361 के तहत दायर एक अन्य आवेदन को लंबित रखा जाए.
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