नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के आरोप में आईटी अधिनियम और/या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
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